प्रसूता का बैंक खाता होना जरूरी
सीएमओ डॉ. संजय जैन ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए प्रसूता का बैंक खाता होना जरूरी है। अगर पति के साथ जॉइंट खाता भी है तो पहला नाम प्रसूता का होना चाहिए। किसी अन्य के खाते में रकम नहीं दी जा सकती। बैंक खाता न होने की वजह से कुछ प्रसूताएं योजना का लाभ नहीं ले पाती हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास अभी बजट नहीं आया है, इसलिए पिछले दो महीने से योजना का लाभ नहीं दिया गया है।
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साल - सरकारी अस्पतालों में प्रसव - योजना की लाभार्थी
2022-23 - 17169 - 13457
2021-22 - 14201 - 1012
2020-21 - 11695 - 8478
(नोट : आंकड़े दून अस्पताल, जिला अस्पताल और सीएचसी, पीएचसी के हैं)