महिला पर तेजाब फेंककर जानलेवा हमला करने के आरोपी को न्यायालय ने दस वर्ष की कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
रंजिश को लेकर किया था तेजाब से हमला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल राणा ने बताया कि पवन कुमार पुत्र रूपस्वरूप चंद निवासी थाना कोतवाली रुड़की ने पांच मई 2012 को थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बहन (थाना बेहट जिला सहारनपुर निवासी) मैक्स कंपनी बहादराबाद में नौकरी करती थी।
कंपनी में चार मई 2012 नीलू पत्नी सुरेंद्र निवासी जलालपुर, रुड़की के साथ कहासुनी हो गई थी। इसी रंजिश को लेकर नीलू पत्नी सुरेंद्र के पुत्र कुनाल उर्फ मिट्ठू पुत्र निवासी ग्राम भंगेड़ी थाना कोतवाली रुड़की ने वादी की बहन पर पांच मई 2012 तेजाब से हमला कर उसे जख्मी कर दिया था।
पुलिस ने आरोपी को पकड़कर जेल भेज न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए। दोनों को पक्षों की बहस सुनने के बाद द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने विंध्याचल सिंह ने आरोपी कुनाल उर्फ मिट्ठू को जानलेवा हमले का दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई।