1848 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती
बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 2648 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। जिसके बाद विभिन्न जिलों में 1848 पदों पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी कर शिक्षकों को नियुक्ति दे दी गई, लेकिन एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट चले गए। बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल के मुताबिक हाईकोर्ट से भर्ती पर रोक की वजह से 800 पदों पर काउंसिलिंग नहीं हो पाई है।
सरकारी तंत्र की लापरवाही से लटकी शिक्षक भर्ती
बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 2648 पदों पर भर्ती के लिए शासन ने पहले आदेश जारी किया कि एनआईओएस से डीएलएड़ अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया जाएगा। जबकि बाद में इस आदेश को रद्द कर दिया गया। जिससे नाराज एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी हाईकोर्ट चले गए।
ये भी पढ़ें....Horizontal Reservation: महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण पर फंसा कानूनी पेच, पढ़ें क्या है संविधान और सरकार का तर्क
शिक्षा मंत्री के निर्देश पर भर्ती एवं पदोन्नति की प्रक्रिया को तय समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन विभिन्न वजह से शिक्षक भर्ती एवं पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी।
- आरके कुंवर, शिक्षा निदेशक