दुर्गम से सुगम में 15 प्रतिशत की सीमा के तहत हैं आते
तबादलों के लिए शिक्षक पूर्व में विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित रिक्ति के सापेक्ष काउंसलिंग के माध्यम से विकल्प प्रस्तुत कर सकेंगे। काउंसलिंग के लिए शिक्षकों को निर्धारित स्थान पर सुबह 9 बजे अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। इसके लिए उन्हें अपने साथ विभागीय पोर्टल की प्रति, कार्यरत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की मूल प्रति अनिवार्य रूप से लानी होगी। संयुक्त निदेशक के मुताबिक यदि कोई शिक्षक तय तिथि को देरी से उपस्थित होते हैं या अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में पात्रता सूची में अंकित अगले शिक्षक को उनकी ओर से प्रस्तुत विकल्प के अनुसार विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। पात्रता सूची में अंकित शिक्षक जो अनिवार्य तबादले के तहत सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम में 15 प्रतिशत की सीमा के तहत आते हैं। यदि ऐसे शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं तो उनको लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उनका तबादला किया जाएगा।
प्रवक्ताओं की काउंसलिंग के लिए समय सारणी
18 जुलाई : सामान्य शाखा में सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य एवं अनुरोध की प्रथम पांच श्रेणियां। जबकि, महिला शाखा में सुगम से दुर्गम में अनिवार्य तबादले, अनुरोध के आधार पर तबादलों की समस्त श्रेणियों में शामिल शिक्षक।
19 जुलाई : दुर्गम से सुगम में अनुरोध के आधार पर तबादले
20 जुलाई : दुर्गम से दुर्गम में अनुरोध के आधार पर तबादले
21 जुलाई : सुगम से दुर्गम में अनुरोध के आधार पर तबादले व दुर्गम से सुगम में अनिवार्य तबादले
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शिक्षकों के तबादलों के लिए डीईओ देहरादून के कार्यालय में काउंसलिंग आज
प्रारंभिक शिक्षक संवर्ग के तहत देहरादून जिले के शिक्षकों के तबादलों के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय देहरादून में आज से काउंसलिंग होगी। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी भुवनेश्वर प्रसाद ने इस संबंध में सभी उप शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि 8 जुलाई को सुबह 9.30 बजे से काउंसलिंग होगी। सुगम से दुर्गम के लिए 37 प्राथमिक के सहायक अध्यापक पात्र हैं। प्रधानाध्यापकों में सुगम से दुर्गम के लिए दो, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक के लिए सुगम से दुर्गम के लिए 9 शिक्षक पात्र हैं। जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक सुगम से दुर्गम के लिए कोई भी पात्र नहीं है। अनुरोध के आधार पर एक प्रधानाध्यापक पात्र है। दुर्गम से सुगम के लिए जिन पात्र शिक्षकों ने दुर्गम में बने रहने का विकल्प दिया है, तबादले के लिए उनसे अगले शिक्षक पर विचार किया जाएगा।