II- 27 दिसंबर 2020 को हुआ था गिरफ्तार
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I- विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
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Iप्रतिबंधित दवाओं के साथ पकड़े गए तस्कर को विशेष जज एनडीपीएस एक्ट मदन राम की कोर्ट ने 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। उसे न्यायालय परिसर से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है।I
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Iकांवली रोड के रहने वाले नवीन उर्फ कल्लू को 27 दिसंबर 2020 को कोतवाली पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार किया था। उसके पास से 225 गोलियां और 576 कैप्सूल बरामद हुए थे। पूछताछ में उसने बताया था कि इन दवाओं को वह दूसरे राज्य से खरीदकर ला रहा था। इसे नशा करने वाले युवाओं को महंगे दामों पर बेचा जाना था।
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Iइस आधार पर पुलिस ने मुकदमे की विवेचना की और 23 सितंबर 2021 को उस पर एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए गए। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में कुल पांच गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर न्यायालय ने नवीन को दोषी मानते हुए उसके लिए सजा का एलान कर दिया। कुल एक लाख रुपये का जुर्माना भी नवीन पर लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।I