चंपावत में विशेष एवं सत्र न्यायाधीश आशीष नैथानी ने बुधवार को मासूम से दुष्कर्म के मामले में पिता को दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
पाटी ब्लॉक के गांव में झोपड़ी में रहकर मजदूरी करने वाले अभियुक्त ने 22 अक्तूबर 2017 को नशे में धुत होकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। अभियुक्त ने घटना को अंजाम देने के बाद पत्नी से भी मारपीट की थी।
28 अक्तूबर को मां बच्ची को लेकर निर्भया सेल और महिला हेल्प लाइन पहुंची थी। मेडिकल परीक्षण के बाद पाटी थाने में अभियुक्त के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया था। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) विद्याधर जोशी ने पैरवी की।