सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) जिले के थाना बेहट के ग्राम खिडका निवासी असमीतुल्ला व जाहिद की फौजदारी अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। चार मार्च 2010 को हुई मारपीट की घटना में निचली अदालत की सजा को बरकरार रखते हुए दोनों को जेल भेजने के आदेश दिए गए।
जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2010 का है, जब खुशनुदा खान अपनी भाभी व बहन के साथ रसूलपुर जा रही थीं। रास्ते में बाइक सवार असमीतुल्ला व जाहिद ने रोककर गाली-गलौज की और असमीतुल्ला ने चाकू से पेट, हाथ व कंधे पर वार कर उन्हें घायल कर दिया। पुराने पारिवारिक विवाद के चलते यह घटना होना बताया गया।
निचली अदालत ने 14 सितंबर 2023 को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके विरुद्ध अपील दाखिल की गई थी। अदालत ने पाया कि घायल गवाह के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्य आपस में मेल खाते हैं, जिससे अभियोजन पक्ष का मामला पुष्ट होता है। बचाव पक्ष के तर्कों को खारिज करते हुए अपील निरस्त कर दी गई।