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हेमकुंड यात्रा के दौरान तनाव: गुरुद्वारे में बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट, कर्णप्रयाग में 27 जून तक धारा 163 लागू

Sat, 20 Jun 2026 08:53 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कर्णप्रयाग

सार

धारा 163 के तहत पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, हथियार लेकर चलने और भड़काऊ नारेबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
 
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निहंग श्रद्धालु छत पर चढ़े - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में हाल ही में हुई घटना के बाद शनिवार को नगरासू गुरुद्वारे में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हेमकुंड साहिब यात्रा पर आए कुछ निहंग सिक्खों के गुरुद्वारे की छत पर चढ़ने और परिसर पर कब्जा जमाने की सूचना के बाद प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि निहंगों ने गुरुद्वारे के सेवादार और एक बाबा के साथ मारपीट भी की, जिससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

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अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास शुरू किया। सुरक्षा के मद्देनजर क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

प्रसाशन ने लगाई धारा 163 लागू 
इस बीच 16 जून को कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में हुई घटना को देखते हुए प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। परगना क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी गई है। यह आदेश 20 जून की शाम 7 बजे से 27 जून तक प्रभावी रहेगा।

नहीं खड़े हो सकते पांच लोग एक साथ
धारा 163 के तहत पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, जुलूस, धरना, रैली, प्रदर्शन, हथियार लेकर चलने और भड़काऊ नारेबाजी पर प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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हालात पर नजर
प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सतर्क हैं।
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