दायित्वों व कर्तव्योें का निर्वहन सुचारू रूप से न करने का दोषी माना
आदेश में तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी धीरज कुमार और वर्तमान लोक सूचना अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार द्विवेदी को अपने दायित्वों व कर्तव्योें का निर्वहन सुचारू रूप से न करने का दोषी माना। कहा कि राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट व विशेष रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण हैै। उक्त रिपोर्ट राज्यवासियों के मानवाधिकार से संबंधित है एवं उक्त रिपोर्ट को समय से मंत्रिमंडल के सम्मुख व विधानसभा के पटल पर रखने की जिम्मेदारी प्रशासन की हैै। यदि उक्त दोनों अधिकारियों द्वारा प्रकरण में सुचारु रूप से कार्य करते हुए उत्तराखंड मानव अधिकारी रिपोर्ट विधानसभा के समक्ष विचार के लिए रखते तो सूचना अपीलार्थी को प्रेषित की जा सकती थी। स्पष्ट हैै कि दोनों अधिकारियों ने अपने कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता बरती।
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दोनों के व्यवहार को अनुचित एवं दंडनीय माना
सूचना आयुक्त ने दोनों अधिकारियों के व्यवहार को अनुचित एवं दंडनीय माना। अपने कार्य के प्रति उदासीनता व लापरवाही बरतने के लिए दोनों अधिकारियों को कारण बताओे नोटिस जारी करने के आदेश दिए। आदेश में कहा कि क्यों न उनके लोेक प्राधिकारी को उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की सिफारिश की जाए। उनकी सेवा पुस्तिका में आयोग की टिप्पणी अंकित की जाए। दोनों अधिकारियों को अपना स्पष्टीकरण आगामी सुनवाई की तिथि को उपस्थित होकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।