एक बस में अधिकतम पांच क्विंटल सामान
टीवी, वाशिंग मशीन ले जाने पर 50 किलो वजन पर यात्री किराये का 50 प्रतिशत, 25 किलो वजन पर यात्री किराये का 25 प्रतिशत अतिरिक्त देय होगा। फूलों की पेटी, समाचार पत्र का बंडल 50 किलो वजन होने पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त किराया देना होगा। बोरों, थैलों में भरे सामान पर भी 25 किलो पर 25 प्रतिशत, 50 किलो पर 50 प्रतिशत और 100 किलो पर एक यात्री का पूरा किराया अतिरिक्त देना होगा। परिवहन निगम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि एक बस में अधिकतम पांच क्विंटल सामान ही लादा जा सकेगा। गैस सिलिंडर, मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, शराब की बोतल, चमड़ा, मीट, अंडा, सीमेंट, सरिया, पेंट आदि ले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। यात्रा के दौरान अगर कोई सामान नष्ट हो जाता है तो उसके लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा। निगम ने यह भी साफ कर दिया है कि ऐसा कोई सामान नहीं रखा जाएगा, जिससे बस में सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी हो।
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