बिल की शिकायत का निवारण 15 दिन में करना होगा
मीटर में गड़बड़ी की शिकायत का समाधान 30 दिन के भीतर करना होगा। इसके बाद 15 दिन के भीतर जरूरत पड़ने पर मीटर बदलना होगा। संपत्ति के मालिक बदलने पर दो माह के भीतर उपभोक्ता का नाम बदलना होगा। कानूनी वारिस को भी दो माह के भीतर हस्तांतरण करना होगा। बिल की शिकायत का निवारण 15 दिन में करना होगा।
बिजली कनेक्शन काटने के आवेदन पर सात दिन में निर्णय लेना होगा। बिजली संबंधी दुर्घटना होने पर बाह्य व्यक्ति की मृत्यु पर एफआईआर दर्ज होने के 48 घंटे के भीतर 80 हजार रुपये भुगतान करना होगा। बाकी धनराशि निदेशक विद्युत सुरक्षा निदेशालय की जांच के बाद 3,20,000 रुपये अदा करनी होगी। ये काम 15 दिन में करना होगा। पशुधन की मृत्यु पर भी 15 दिन में रिपोर्ट देनी होगी।
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एक दिन में आठ घंटे से अधिक कटौती नहीं
बिजली किल्लत या किसी अन्य वजह से कटौती करने की जरूरत हो तो शाम के छह बजे से पहले अधिकतम आठ घंटे तक ही कटौती की जा सकेगी। इसी प्रकार सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं को ग्रिड से कनेक्ट करने का काम 30 दिन के भीतर पूरा करना होगा। सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में आने वाले सभी सेवाओं के समय से पूरा न होने पर अपीलीय अधिकारी (विभागीय अधिकारी) के पास प्रथम अपील होगी। इससे असंतुष्ट होने पर सेवा का अधिकार आयोग के पास दूसरी अपील होगी।