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Dehradun News: झूठा शपथ पत्र देने पर पूर्व राज्यसभा सांसद पर रेरा ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

Thu, 02 Mar 2023 04:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून

सार

रेरा के समक्ष झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में अपार्टमेंट के डेवलपर पंजाब से पूर्व राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह ढुल्लो समेत दूसरे पार्टनर हरजिंदर भारद्वाज पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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money new - फोटो : istock
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विस्तार
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ज्वालाजी अपार्टमेंट में बने 1-बीएचके फ्लैट को बेचने को लेकर किए गए अनुबंध में खरीदार से 12 लाख रुपये प्राप्त करने और तय समयसीमा में मकान नहीं देने की शिकायत पर रेरा ने बिल्डर को ब्याज समेत 17 लाख, 93 हजार, 850 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं।

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वहीं, रेरा के समक्ष झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में अपार्टमेंट के डेवलपर पंजाब से पूर्व राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह ढुल्लो समेत दूसरे पार्टनर हरजिंदर भारद्वाज पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। रेरा के सदस्य नरेश सी मठपाल ने बताया कि संजम जौली निवासी ईसी रोड मंदिर वाली गली देहरादून की ओर से मेसर्स ज्वालाजी अपार्टमेंट्स एवं अन्य पार्टनर शमशेर सिंह ढुल्लो व हरजिंदर भारद्वाज के खिलाफ भू संपदा विनियमन एवं विकास नियमावली 2017 के अंतर्गत 12 सितंबर 2019 को शिकायत दर्ज कराई गई।
 

दो लाख रुपये का नकद भुगतान
बताया गया कि ज्वालाजी अपार्टमेंट के प्रथम तल में 55.74 वर्ग मी. के एक बीएचके के फ्लैट की कीमत उन्हें 13 लाख रुपये बताई गई। इसमें दो लाख रुपये का नकद, जबकि 10 लाख रुपये का भुगतान आरटीजीएस के जरिये उन्होंने 16 जुलाई 2018 को किया। फ्लैट की रजिस्ट्री छह माह के अंदर खरीदार के नाम पर करनी थी। विक्रेता ने इसे नहीं किया, न ही फ्लैट पूरा बनाकर खरीदार को सौंपा।

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दावा है कि यहां मानचित्र थ्री बीएचके के पास थे। जबकि अपार्टमेंट में वन बीएचके बेचे जा रहे थे। जौली के अनुसार उन्होंने कई बार मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र की प्रति उपलब्ध कराने को कहा लेकिन उपलब्ध नहीं कराई गई। बताया कि फ्लैट नंबर 26 जो थ्री बीएचके था, उसे वन बीएचके और टू बीएचके में विभाजित कर उनका नाम फ्लैट नंबर 16ए और 26 नंबर कर दिया गया।

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अजय जैन ने भी प्राधिकरण में किया वाद दाखिल

उधर टू बीएचके वाले फ्लैट के लिए टीपी जैन से 15 लाख रुपये अग्रिम भुगतान प्राप्त कर अपंजीकृत अनुबंध किया गया और इसे अजय जैन को बेच दिया गया। इस संबंध में अजय जैन ने भी प्राधिकरण में वाद दाखिल कर दिया। उधर, पार्टनर हरजिंदर भारद्वाज ने आपत्ति दर्ज कराकर बताया कि वह और शमशेर सिंह ज्वालाजी अपार्टमेंट के पार्टनर हैं। अजय जैन के साथ हुए अनुबंध में वह शामिल नहीं थे।

अनुबंध में उनके हस्ताक्षर भी नहीं हैं। शमशेर सिंह उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं। उनसे जबरन कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराए गए। जबकि शमशेर सिंह ने कहा कि संजम जौली और हरजिंदर भारद्वाज के मध्य फ्लैट को लेकर करार हुआ। इसके 12 लाख रुपये भी हरजिंदर भारद्वाज ने प्राप्त किए।

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रेरा ने तथ्यों की जांच में पाया कि फ्लैट को लेकर हुआ अनुबंध संजम जौली और विक्रेता हरजिंदर कुमार भारद्वाज के मध्य हुआ। इसमें ज्वालाजी अपार्टमेंट का नाम उल्लेखित नहीं है। परियोजना समय से पूरी न होने, कब्जा न मिलने के कारण हरजिंदर कुमार भारद्वाज को शिकायतकर्ता को 12 लाख रुपये पर ब्याज समेत 17 लाख, 93 हजार, 850 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए। रेरा ने झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में शमशेर सिंह ढुल्लो व हरजिंदर भारद्वाज पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।
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