इस दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 2010 की चुनाव से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्कालीन मुख्य सचिव ने कोर्ट में शपथपत्र दिया था कि भविष्य में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराए जाएंगे और प्रशासकों की नियुक्ति नहीं की जाएगी।
कोर्ट ने इस पर सरकार से पूछा है कि पूर्व के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। बता दें प्रदेश में पंचायतों का कार्यकाल 15 जुलाई को खत्म हो गया है और राज्य सरकार की अधिसूचना पर पंचायतों का काम प्रशासक संभाल रहे हैं।
पूर्व ग्राम प्रधान गुलरभोज ऊधमसिंह नगर निवासी नईम अहमद ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने अभी तक पंचायत चुनाव का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है और प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं।
याचिका में कहा गया कि संवैधानिक प्रावधान यह है कि पुरानी कमेटी का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नई कमेटी गठिन हो जानी चाहिए। याचिकाकर्ता का मांग की थी कि पुराने आदेश का पालन नहीं करने पर सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए। धारा 356 के तहत सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए।