चौकी बुलाकर मारपीट करने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सिपाही और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि सिपाही ने मारपीट के बाद पीड़ित से उसे छोड़ने के नाम पर 4500 रुपये भी लिए थे। मामले में शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
अधिवक्ता संजीव शर्मा ने बताया कि मामला लक्ष्मण चौक चौकी का है। इस मामले में रंगेश राम निवासी कांवली रोड, शिवाजी मार्ग की तरफ से सीजेएम कोर्ट में शिकायत की गई थी। रंगेश की सुरेश राम नाम के व्यक्ति से 30 जनवरी को कहासुनी हुई थी। अगले दिन सुबह वह काम पर चला गया।
इस दौरान 11 बजे के करीब रंगेश को लक्ष्मण चौक पुलिस चौकी से फोन आया। बताया गया कि सुरेश राम ने उनके खिलाफ शिकायत की है। इसलिए चौकी आना होगा। पीड़ित चौकी गया। आरोप है कि चौकी में तैनात सिपाही राहुल ने उसकी चमड़े के पट्टे से पिटाई शुरू कर दी।
आरोप है कि गालीगलौज करते हुए छोड़ने के लिए 20 हजार रुपये मांगे गए। इस दौरान रंगेश की पत्नी चौकी पहुंची। उसने पति को छोड़ने की गुहार लगाई। आरोप है कि पत्नी से साढ़े चार हजार रुपये लेकर छोड़ा गया। इसके बाद पीड़ित घर पहुंचा तो उसे दर्द हुआ।
उसने दून अस्पताल में उपचार और मेडिकल कराया। इसके बाद चौकी जाकर तहरीर देनी चाही तो पुलिस ने भगा दिया। पीड़ित ने कोतवाली और एसएसपी कार्यालय में शिकायत भेजी। दोनों जगह जब कार्रवाई नहीं हुई तो कोर्ट की शरण ली। कोर्ट ने बुधवार को इंस्पेक्टर कोतवाली को राहुल और सुरेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं।