उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार को झटका दिया है। हाईकोर्ट ने 60 गाँव को देहरादून नगर निगम में शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया है। कार्यवाहक न्यायाधीश राजीव शर्मा एवम न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार देहरादून निवासी कुलविंदर सिंह बोरा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने 25 अक्टूबर 2017 को नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमे नगर निगम देहरादून का क्षेत्र विस्तार किया जाना था।
जिसका प्रकाशन समाचार पत्रों में भी किया था। याचिकाकर्ता ने सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन को चुनौती देते हुए कहा था कि शामिल किए गांव में से अधिकतर गाँव वन भूमि से लगे हुए है।
गाँव को शामिल करने से वन भूमि में अतिक्रमण होने एवम पर्यावरण को नुकसान होने की संभावना है। याचिका में कहा कि सरकार की ओर से अधिसूचना जारी करने से पूर्व नियमो का पालन नही किया। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 60 गाँव को देहरादून नगर निगम में शामिल करने का नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया है।