हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह प्रदेश के सभी मंदिरों की देखरेख और प्रबंधन को अपने पास ले और इस संबंध में नियम बनाए। वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
अधिवक्ता अंजली भार्गव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि नैनीताल में नैना देवी मेले की व्यवस्था और प्रबंधन जिला प्रशासन एवं नगर पालिका करें। कोर्ट ने पूर्व में मेले का आयोजन और प्रबंधन का जिम्मा जिला प्रशासन और नगर पालिका को दे दिया था। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि सरकार प्रदेश के सभी मंदिरों का रखरखाव और प्रबंधन अपने हाथों में ले और इस संबंध में विस्तृत नियम बनाए।
कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर पालिका को भी यह निर्देश दिए कि नैनीताल में मल्लीताल स्थित भोटिया मार्केट में जिन दुकानदारों ने अतिक्रमण किया हुआ है उसे शीघ्र हटाएं। कोर्ट ने कहा कि यदि कोई दुकानदार अतिक्रमण नहीं हटाता है तो नगर पालिका उस दुकानदार की लीज समाप्त कर अन्य को दे।