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दो दिन बाद विवाह पंजीकरण को हो जाएं तैयार

Thu, 16 Jan 2014 01:46 PM IST
अमर उजाला, देहरादून
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अमर उजाला का मैरिज रजिस्ट्रेशन कैंप शनिवार और रविवार (18 और 19 जनवरी) को लगेगा। लेकिन इससे पहले आप अपने पंजीकरण आवेदन फॉर्म को गुरुवार और शुक्रवार को अमर उजाला के दफ्तर में आकर जांच करा लें।
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कराएं आवेदन फॉर्म की जांच
पंजीकरण के संबंध में जरूरी जानकारी भी हासिल कर लें, ताकि शिविर वाले दिन आपको कोई परेशानी न हो। मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन फॉर्म की जांच अमर उजाला दफ्तर में गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक होगी।

इस बीच आप यहां से फॉर्म लेकर उसे भरकर कानूनी जानकार से उसकी जांच करा सकते हैं। अमर उजाला ने यह व्यवस्था इसलिए की है, ताकि किसी को पंजीकरण कराते समय परेशानी न हो। इसके बाद शनिवार और रविवार को रजिष्ट्रार कार्यालय में लगने वाले कैंप में शादी पर कानूनी गांठ लगवा लें।
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कैंप शुरू होने से पहले भी फॉर्म सही तरीके से भरवाया जाएगा। वहीं, गुरुवार को भी मुफ्त फॉर्म लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पटेलनगर स्थित अमर उजाला कार्यालय पहुंचे।

इस दौरान लोगों को बताया गया कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी है। कानूनी मामलों, बीमा क्लेम, पासपोर्ट-वीजा आदि बनवाने में यह प्रमाणपत्र कितना कारगर हो सकता है।

ये दस्तावेज हैं जरूरी
मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वर-वधू के दो-दो फोटो, निवास का कोई प्रमाणपत्र जैसे वोटर आईडी, राशन कार्ड, सरकारी विभाग, सरकारी अंडरटेकिंग या फिर स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत फोटो पहचान पत्र, बैंक या पोस्ट आफिस की पासबुक, जिसमें फोटो प्रमाणित हो या पेंशन बुक की सत्यापित प्रति में से कोई एक चीज।

विवाह की तिथि दो साल से कम है तो विवाह निमंत्रण पत्र की सत्यापित प्रति या विवाह के संपन्न होने के स्थान के संबंध में किसी अन्य प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति। शादी का प्रमाण देने के लिए शादी की फोटो भी चलेगी। यदि वह भी नहीं हुई तो एफीडेविट (शपथपत्र) देना होगा।

सब रजिस्ट्रार की मौजूदगी में होंगे हस्ताक्षर
मैरिज रजिस्ट्रेशन शिविर शनिवार और रविवार को सब रजिस्ट्रार दफ्तर में लगेगा। फार्म की जांच के बाद वर-वधू को शिविर में आना होगा। सब रजिस्ट्रार की मौजूदगी में दोनों को हस्ताक्षर करने होंगे। यहां पर दो गवाहों की भी जरूरत पड़ेगी। गवाहों की आईडी भी लगेगी।

विवाह का कार्ड नहीं है तो भी चलेगा
यदि किसी व्यक्ति के पास विवाह का कार्ड नहीं है तो केवल आईडी के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। इसके लिए फार्म में क्षेत्र के प्रधान, नगर क्षेत्र में घर है तो पार्षद या फिर किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराना होगा।
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- आरएस राघव, वरिष्ठ अधिवक्ता
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