सैनिक व पूर्व सैनिकों की पत्नियों को भी अब हाउस टैक्स नहीं देना होगा। अभी तक केवल सैनिकों और पूर्व सैनिकों को ही हाउस टैक्स में छूट का प्रावधान था।
मसूरी विधायक गणेश जोशी की मांग पर शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका एलान किया। हालांकि सैनिक कल्याण विभाग के पास मुख्यमंत्री की घोषणा का आदेश नहीं पहुंचा है।
सरकार करती है भुगतान
कर अधीक्षक धर्मेश पैन्यूली के मुताबिक मौजूदा समय में सैनिकों व पूर्व सैनिकों का हाउस टैक्स पूरी तरह से माफ है। उनके भवनों पर लगने वाले टैक्स की धनराशि की प्रतिपूर्ति नगर निगम को शासन करता है।