विशेष पॉक्सो न्यायालय देहरादून ने नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में दोषी करार दिए गए युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
चकराता थाना क्षेत्र के एक गांव में पहले ही शादीशुदा युवक ने गांव की ही नाबालिग से कई बार संबंध बनाए। इसके बाद जब वह गर्भवती हो गई और उसने ये बात उससे बताई तो वह उसे गांव से भगाकर ले गया। किशोरी के न मिलने पर उसके परिजनों ने वर्ष 2022 में प्राथमिकी दर्ज कराई। विशेष पॉक्सो न्यायालय में सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंजू सिंह मुंडे की अदालत ने 29 मई 2026 को फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 90 हजार का जुर्माना लगाया।
Iदुष्कर्मी के पहले से थी बेटी
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जांच के दौरान सामने आया कि दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिया गया युवक पहले से शादीशुदा था। उसके एक बेटी भी थी। इसके बाद उसने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म कर गर्भवती कर दिया। लोगों को उसकी सच्चाई पता न लगे इसलिए वह पीडि़ता को उत्तराखंड से भगाकर हिमाचल प्रदेश ले गया। जहां उसने कुछ दिन मजदूरी की और पीडि़ता को साथ रखा। इसके बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया।