नेस्ले की मैगी का सैंपल फेल होने के बाद सीजेएम कोर्ट देहरादून में मुकदमा दर्ज कराया गया है। खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की जांच में सैंपल फेल होने के बाद कंपनी को अपील का मौका दिया गया। अपील में नतीजे प्रभावित नहीं होने के बाद मंगलवार को कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।
मई में लिया था सैंपल
इसी वर्ष 23 मई 2015 को खाद्य सुरक्षा अभिकरण ने नेस्ले की मैगी का सैंपल लिया था। टेस्ट के बाद सैंपल फेल हो गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 46 (4) के तहत 13 अक्तूबर 2015 को कंपनी को अपील का मौका दिया गया।
नतीजे यथावत रहने के बाद अभिकरण ने कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। खाद्य आयुक्त ओमप्रकाश ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है।