देहरादून। उत्तराखंड में अब मिठाई की दुकानों पर बिकने वाली खुली मिठाइयाें और बेकरी उत्पादों पर भी बनाने और उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित करनी अनिवार्य होगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पूरे प्रदेश में 26 अक्तूबर 2026 से नया नियम लागू हो जाएगा।
राज्य में बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के काउंटर, ट्रे पर निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से उपभोक्ताओं को मिठाई बनाने और उपयोग की अंतिम के बारे में जानकारी मिल सकेगी। अब तक पैकेट में बिकने वाली मिठाइयों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि संबंधी जानकारी अंकित करना अनिवार्य था लेकिन खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के लिए इस तरह का स्पष्ट अनिवार्य प्रावधान नहीं था। नए नियम के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान रहेगा।
26 अक्तूबर 2026 से नई व्यवस्था पूरे उत्तराखंड में लागू की जा रही है, ताकि उपभोक्ता जागरूक होकर सुरक्षित खाद्य पदार्थों का चयन कर सकें।
-विनय शंकर पांडे, सचिव स्वास्थ्य व आयुक्त एफडीए