शराब की दुकानों को नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी पर शिफ्ट करने में आबकारी विभाग के पसीने छूट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए विभाग ने पूरे प्रदेश में हाईवे किनारे स्थित 402 दुकानों को बंद तो करा दिया है, लेकिन इनके लिए वैकल्पिक जगह की तलाश नहीं की जा सकी है।
इस वजह से शनिवार को पूरे प्रदेश में शराब की ( देसी, अंग्रेजी और बियर बार) 532 दुकानों में से 158 का शटर उठ पाया। अल्मोड़ा जिले में 44 में से किसी दुकान का भी राजस्व जमा नहीं हुआ है। वहां शराब की सभी दुकानें बंद हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर 2016 को आदेश दिया था कि अगले वित्त वर्ष (2017-16) देश भर में नेशनल और स्टेट हाईवे के 500 मीटर के दायरे में स्थित शराब की दुकानों का नवीनीकरण नहीं किया जाए।
हालांकि कोर्ट ने शुक्रवार को इस आदेश में संशोधन करते हुए 20 हजार से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए इस सीमा को घटाकर 220 मीटर कर दिया है। प्रदेश सरकार ने इस योजना पर अमल करने की योजना पहले से तैयार कर ली थी। पूरे प्रदेश में लगभग 402 ठेके इस आदेश के दायरे में आ रहे हैं।