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Dehradun News: तलाशी से पहले नहीं बताए गए कानूनी अधिकार, आरोपी बरी

Tue, 27 Oct 2026 07:32 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
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संवाद न्यूज एजेंसी


विकासनगर। थाना रायपुर के भगत सिंह कॉलोनी निवासी शाहनवाज उर्फ जादू को एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने मंगलवार को एक किलो 146 ग्राम चरस बरामदगी के मामले में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
अभियोजन के अनुसार 30 अगस्त 2014 को एसटीएफ की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि हिमाचल नंबर की सफेद रंग कार से चरस लाई जा रही है। शाम करीब सात बजे झाझरा चौकी के पास कार रोककर तीन युवकों को पकड़ा गया। पुलिस का दावा था कि शाहनवाज की तलाशी में आठ पारदर्शी पन्नियों में एक किलो 146 ग्राम चरस मिली। आरोपी के खिलाफ सहसपुर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
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अदालत ने पाया कि तलाशी से पहले आरोपी को यह नहीं बताया गया कि वह राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने तलाशी करा सकता है। पत्रावली पर लिखित सहमति पत्र भी नहीं था। केवल फर्द पर क्षेत्राधिकारी के हस्ताक्षर को इस अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं माना गया।
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