आरोपी उन्हें भी धमकी दे रहा था। यमकेश्वर थाना पुलिस की टीम ने सबूत जुटाने के साथ ही घर के पास से ही हत्यारोपी रविंद्र मोहन को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में विचारण के लिए आरोपपत्र पेश किए।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से मृतक की माता समेत कुल 13 गवाह पेश किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने बाद आरोपी को हत्या के मामले में दोष सिद्ध पाते हुए उसे सजा सुनाई।