ऑटोमोबाइल डीलरों से नई गाड़ियां खरीदने और बिना पंजीकरण के गाड़ियां चलाने वाले वाहन स्वामियों को यह खबर सावधान करने वाली है। अब अगर वाहन स्वामियों ने परिवहन विभाग में बिना पंजीकरण कराए नई गाड़ियों को सड़कों पर दौड़ाया तो न सिर्फ गाड़ियों को सीज किया जाएगा, वरन संबंधित ऑटोमोबाइल डीलर के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
आरटीओ (प्रवर्तन) संदीप सैनी ने अधीनस्थ अधिकारियों को ऐसी सभी नई गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के मुताबिक नई गाड़ियां खरीदने के साथ ही ऑटोमोबाइल डीलर को सात दिन के भीतर गाड़ी का परिवहन विभाग में पंजीकरण कराने और गाड़ी में नंबर प्लेट लगाने के बाद ग्राहक को सौंपने का प्रावधान है, लेकिन ऑटोमोबाइल डीलर नई गाड़ियों का विभाग में बगैर पंजीकरण कराए गाड़ियां वाहन स्वामियों को सौंप रहे हैं।
वाहन स्वामी बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को दौड़ा रहे हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधानों के विपरीत है। अब ऐसे तमाम वाहन स्वामियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो नई गाड़ियों में अप्लाई फॉर की प्लेट लगाकर गाड़ियों को संचालित कर रहे हैं।