प्रदेश में अब आवासीय और व्यावसायिक नक्शा पास कराने वालों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना होगा। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत नक्शा पास करने के समय सीमा तय कर दी गई है। इसके तहत किस अधिकारी के पास अधिकतम कितने दिन फाइल रहेगी, इसका भी निर्धारण कर दिया गया है।
इसके अनुसार आवासीय नक्शे 15 दिन और व्यावसायिक नक्शे की फाइल 50 दिनों में निस्तारित हो जाएगी। ऑटोमैटिक सिस्टम में अधिकारी अनावश्यक रूप से किसी की फाइल नहीं दबा सकेंगे।
राज्य में अभी नक्शा पास करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। ऐसे में कई बार नक्शा पास कराने के लिए लोगों को महीनों तक अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते हैं। यही नहीं कई बार अधिकारी मनमानी करते हुए फाइलों को दबाने से भी नहीं चूकते। लेकिन समय सीमा तय होने के बाद ऐसा कर पाना आसान नहीं होगा। खास बात यह है कि लोगों को भी यह पता रहेगा कि उनकी फाइल का मूवमेंट क्या है।
यह नियम एमडीडीए, साडा, एचआरडीए, नैनीताल झील विकास प्राधिकरण समेत सभी विनियमित क्षेत्रों में लागू होगा। उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (उडा) के मुख्य प्रशासक डा. आर मीनाक्षी सुंदरम ने संबंधित प्राधिकरणों और विनियमित क्षेत्रों के प्राधिकारियों को इसके अनुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।