नर्सों की हड़ताल के मामले में हाईकोर्ट ने सख्त रवैया अपनाते हुए उत्तराखंड नर्सेज सर्विस एसोसिएशन को विशेष संदेश वाहक से नोटिस भेजने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार को इस संबंध में 24 घंटे में स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 सितंबर की तिथि नियत की है।
मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ एवं न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट की अधिवक्ता लता नेगी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा कि प्रदेश के अस्पतालों में कार्यरत सरकारी नर्सेज सात सितंबर से ग्रेड पे बढ़ाने के लिए हड़ताल पर हैं।
आंदोलनरत नर्सों ने 10 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। चेतावनी दी है कि ग्रेड पे की मांग पूरी न होने तक वे हड़ताल पर रहेंगी।