स्टिंग मामले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई से सख्त कार्रवाई न करने की हिदायत दी है। साथ ही कोर्ट ने हरीश रावत को प्राथमिक जांच में सहयोग करने को कहा है।
विधायकों के कथित खरीद-फरोख्त के स्टिंग मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की अधिसूचना रद्द कर दी थी। बावजूद इसके केंद्र ने सीबीआई जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
इसी मामले को लेकर हरीश रावत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सरकार ने तर्क दिया था कि राज्य की एजेंसी मामले की जांच करने में सक्षम है अतः सीबीआई जांच की संस्तुति रद्द की जाए लेकिन हाईकोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 31 मई की तिथि निर्धारित की थी।