नैनीताल हाईकोर्ट ने मारपीट के मामले में पतंजलि फूड हर्बल पार्क पदार्थ के मालिक रामभरत की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई और वीडियो फुटेज देखने के बाद सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत की है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
मामले के अनुसार रामभरत ने हाईकोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दायर कर कहा कि बीती 27 मई को धर्मेंद्र सिंह चौहान ने थाना पथरी जिला हरिद्वार में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उनके (रामभरत), पतंजलि हर्बल फूड पार्क के मैनेजर योगेश कुमार, अनिल गोस्वामी, सुरक्षा गार्ड तथा 30-40 व्यक्तियों ने एकजुट होकर सड़क पर उनके साथ मारपीट तथा जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया गया।