विधानसभा प्रदर्शन के दौरान घोड़े की टांग तोड़ने के आरोपी भाजपा विधायक गणेश जोशी की जमानत याचिका पर जिला एवं सत्र न्यायालय में आज सुनवाई होगी। निचली अदालत पहले उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।
विधायक के अधिवक्ता आरएस राघव ने कहा कि निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में विधायक की जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई है। जिला एवं सत्र न्यायालय राम दत्त पालीवाल ने याचिका पर सुनवाई के लिए आज मंगलवार की तारीख तय की है।
जेल में बंद हैं विधायक जोशी
आरोपी विधायक के अधिवक्ता की ओर से कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पुलिस ने एफआईआर जमानती धाराओं में दर्ज की थी, लेकिन बाद में जानबूझकर कुछ धाराएं बढ़ा दी गई। अधिवक्ता ने कोर्ट से यह भी कहा कि 28 मार्च को सरकार को बहुमत साबित करना है।
आरोपी एक विधायक हैं उन्हें मत का अधिकार है। बता दें कि घोड़े की टांग तोड़ने के आरोपी विधायक बीते कुछ दिनों से दून जेल में हैं। 19 मार्च को प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अकरम अली की अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।