25 अप्रैल तक हर हाल में देनी होगी यूआईएन की सूचना
गृह मंत्रालय ने विशेष राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया है। इसमें उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि यदि शस्त्रधारक की ओर से शस्त्र जमा नहीं किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वह अपने-अपने क्षेत्र में इस निर्देश का अनुपालन कराएंगे। शस्त्र धारकों के लाइसेंस पर यूआईएन आवंटित नहीं हुआ है और इसकी सूचना उन्होंने अगर 25 अप्रैल तक नहीं दी तो इस संबंध में केवल लाइसेंस निरस्त करने का ही विकल्प होगा।
अमर उजाला ने लाइसेंस आवंटन प्रक्रिया पर उठाए थे सवाल
अमर उजाला ने 28 जनवरी को प्रमुखता से ‘ये कैसा नियम, आम आदमी के लाइसेंस जमा, खुलेआम लेकर घूम रहे हैं खास’ हेडिंग से खबर प्रकाशित की थी। वहीं चैंपियन के परिवार के नौ शस्त्र लाइसेंस पर सवाल उठाया था। मामले को शासन ने भी गंभीरता से लिया और अब यह निर्णय सामने हैं।