डॉक्टर पर भी लगेगा जुर्माना
डॉ. दिनेश ने बताया कि नियम के मुताबिक क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अगर कोई क्लीनिक रजिस्टर नहीं है और वहां पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है तो पहली बार में 50 हजार, दूसरी बार में दो लाख और तीसरी बार में पांच लाख का जुर्माना लगाया जाता है। इसके अलावा अनरजिस्टर्ड क्लीनिक में अगर कोई डॉक्टर या पैरामेडिकल काम कर रहा है तो उसपर भी 25 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाता है। फिलहाल डॉक्टर को भी नोटिस जारी किया गया है। नियमों के मुताबिक विशेषज्ञ अपनी विशेषज्ञता में ही काम कर सकता है, दूसरी विशेषज्ञता में काम करने की अनुमति नहीं होती है।
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