विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने डाकपत्थर निवासी अखिलेश नौटियाल के पिता राजेश नौटियाल को सात लाख रुपये का प्रतिकर जारी करने का आदेश दिया है। यह धनराशि एक मोटर दुर्घटना में हुई क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई है।
अखिलेश नौटियाल और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बीच 14 मार्च को समझौता हुआ था। इसमें सात लाख रुपये की क्षतिपूर्ति तय की गई थी। यह समझौता राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ था। बीमा कंपनी ने 17 अप्रैल को यह राशि अधिकरण के यूको बैंक खाते में जमा करा दी थी। राजेश नौटियाल ने इस धनराशि को अपने पक्ष में निर्मुक्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। अधिकरण ने राजेश नौटियाल का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। बैंक को निर्देश दिया गया है कि उचित शिनाख्त के बाद ब्याज सहित यह राशि उनके खाते में जमा की जाए।