राज्य में राष्ट्रीय खेल संहिता लागू होने के बाद संघों में जमे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हटना होगा। इस बाबत खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने राष्ट्रीय खेल संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सोमवार को अधिकारियों के साथ हुई बैठक में खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने राज्य में राष्ट्रीय खेल संहिता का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खेल मंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी और कर्मचारी केवल विभाग या विभागाध्यक्ष की अनुमति लेकर ही खेल संघ के पदाधिकारी बन सकते हैं। इसके अलावा कोई भी पदाधिकारी लगातार दो से ज्यादा कार्यकाल पद पर नहीं रह सकता।
इसके लिए कुछ समय कूलिंग पीरियड रहने के बाद दोबारा पद पर रह सकता है। खेल मंत्री सभी खेल संघों से उनके पदाधिकारियों का ब्योरा और संहिता के नियमों के दायरे में आ रहे पदाधिकारियों की जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। बता दें, अभी राज्य में बैडमिंटन संघ में एडीजी अशोक कुमार, राज्य बॉक्सिंग फेडरेशन में खेल विभाग के संयुक्त निदेशक डा. धर्मेंद्र भट्ट, फुटबाल एसोसिएशन में अख्तर अली पदाधिकारी हैं।