एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा
यह लाभ उन्हें तत्काल प्रभाव से मिलेगा। लेकिन एरियर भुगतान नहीं किया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार के कई कर्मचारी हर साल अपनी सेवा पूरी करने के बाद 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें ऐसे कर्मचारी भी होते हैं जो एक ही वेतन स्तर पर उस तिथि पर एक साल की संतोषजनक सेवा पूरी कर लेते हैं। उन्हें एक जुलाई और एक जनवरी को इंक्रीमेंट मिलता है। लेकिन उन्हें अगला इंक्रीमेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि वे केवल एक दिन पहले ही 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं।
कर्मचारी संगठनों ने 2006 से शासनादेश लागू करने की मांग की
कर्मचारी संगठनों ने नोशनल इंक्रीमेंट दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। लेकिन साथ ही शासनादेश को वर्ष 2006 से लागू करने की मांग की है।राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडेय और महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने यह लाभ वर्ष 2006 से दिए जाने का शासनादेश जारी किया है, जबकि सचिव वित्त के आदेश में यह अप्लै 2023 के बाद से लागू होगा।