बीते वर्ष जून में आई जल प्रलय में मृत या लापता प्रदेश के लोगों के नाबालिग बच्चों को सरकार से दी जाने वाली अनुग्रह राशि अब एफडी (सावधिक जमा) के रूप में दी जाएगी।
इसका लाभ यह होगा कि यह राशि ऐसे बच्चों को वयस्क होने या 12वीं कक्षा पास करने पर मिलेगी।
दो लाख की अनुग्रह राशि
सचिव आपदा प्रबंधन भास्करानंद ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर बताया कि पहले जून 2013 में आई आपदा में प्रदेश के मृत/लापता व्यक्तियों के विधिक उत्तराधिकारी को दो लाख रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह धनराशि ‘मुख्यमंत्री राहत कोष‘ से देने का शासनादेश हुआ था।
अब इसमें आंशिक संशोधन किया गया है। निर्णय हुआ है कि विधिक उत्तराधिकारी को दो लाख रुपये की राशि नकद देने की बजाय उसके नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एफडी के रूप में जमा कराई जाएगी।
अधिक बच्चे होने पर राशि वितरित
बताया कि मृतक के एक से अधिक बच्चे (बालक/बालिका) होने की स्थिति में उक्त शर्त के अधीन स्वीकृत धनराशि (दो लाख रुपये) का समान रूप से वितरण करते हुए एफडी तैयार की जाएगी। डीएम इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से कार्यवाही करेंगे।