आदेश में कहा गया है कि दीपावली और अन्य अवसरों पर रात में आठ बजे से लेकर दस बजे तक ही पटाखे छोड़े जाएंगे। जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में आदेश को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए कहा गया है।
प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि प्रदेश में पहले से ही दीपावली और दूसरे पर्वों पर रात आठ बजे से लेकर दस बजे तक पटाखे छोड़े जाने का समय निर्धारित था। उन्होंने बताया कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के निर्देश दे दिए हैं।