केंद्रीय भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने खाताधारकों के लिए ई-नॉमिनेशन को अनिवार्य कर दिया है। ई-नॉमिनेशन होने से किसी भी दावे के आवेदन के लिए खाताधारक को ईपीएफओ कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर पीएफ खाताधारक की ओर से ई-नॉमिनेशन नहीं किया गया तो वह ईपीएफओ की ऑनलाइन सेवा का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
डिजिटल भारत को बढ़ावा देने के लिए ईपीएफओ की ओर से यह फैसला लिया गया है। खाताधारक के ई-नॉमिनेशन करने से अंशधारक की मौत पर बीमा योजना का तत्काल लाभ मिल सकेगा। इसके लिए नामितों को बाद में किसी तरह का झंझट नहीं उठाना पड़ेगा। ईपीएफओ के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त विश्वजीत सागर ने कहा कि ई-नॉमिनेशन करने से सेवानिवृत्ति के समय पेंशन का लाभ आसानी से अंशधारक को मिल सकेगा। उन्हें भविष्यनिधि कार्यालय का चक्कर लगाने और तमाम दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी करने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। अंशधारक ईपीएफओ के सदस्य ई-सेवा पोर्टल पर लॉग इन करके मैनेज पेज के जरिये नामितों की जानकारी भर ई-नॉमिनेशन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि ई नॉमिनेशन के लिए अंशधारक खुद ही सत्यापन कर सकेंगे। बताया कि ई-नॉमिनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नोडल अधिकारी की तैनाती की गई। संवाद