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ईसीएचएस मेंबरों को तय वार्ड से ऊपर वार्ड में भर्ती होने पर खुद चुकाना होगा बिल

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देहरादून। ईसीएचएस कार्ड धारक पूर्व सैनिकों को विभाग की ओर से इम्पैनल्ड अस्पतालों में तय वार्ड से ऊपर वाले वार्ड में भर्ती होने पर उसका खर्चा खुद भुगतान करना पड़ेगा। इसका भुगतान न तो ईसीएचएस करेगा ओर न ही रिंवर्समेंट होगा। विभाग ने पूर्व सैनिकों से अपील की है कि वह इसकी जानकारी पहले ही उनके साथ जाने वाले तीमारदार को दें दें। जिससे कि बाद में दिक्कत न हो।
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दरअसल, ईसीएचएस विभाग की ओर से इम्पैनल्ड अस्पतालों में रैंक वाइज भर्ती होने के लिए वार्ड तय किए हैं। जिसका ईसीएचएस खुद भुगतान करता है। विभाग की ओर से हवलदार व इससे नीचे रैंक वालों के लिए जनरल वार्ड, जीसीओ व उसके समकक्ष के लिए सेमी प्राइवेट व इससे ऊपर के अधिकारी के लिए प्राइवेट वार्ड की सुविधा प्रदान की है। अगर कोई पूर्व सैनिक और अधिकारी बीमार होने पर ईसीएचएस से संबद्ध अस्पतालों में भर्ती होता है तो उन्हें इसी के हिसाब से ईसीएचएस बाद में भुगतान करेगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई कार्डधारक अस्पताल में अच्छी सुविधा चाहता है, इसलिए वह प्राइवेट वार्ड या सेमी प्राइवेट वार्ड में भर्ती हो जाता है। जानकारी न होने के कारण बाद में वह प्राइवेट वार्ड के बिल ईसीएचएस में लगा देता है। भुगतान न होने के कारण बाद में पूर्व सैनिकों को विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं। लिहाजा विभाग ने आदेश जारी कर ईसीएचएस कार्डधारक पूर्व सैनिकों से अपील की है कि वह विभाग की ओर से तय वार्ड में ही भर्ती हो। विभाग उन्हें तय वार्ड के हिसाब से ही भुगतान करेगा। अगर तय वार्ड से ऊपर के वार्ड में कोई भर्ती होता है तो उसे खुद उसका भुगतान करना पड़ेगा। जो करीब 25 प्रतिशत अधिक होता है।
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