नैनीताल हाईकोर्ट ने महेंद्र भाटी हत्याकांड मामले में सजा काट रहे आरोपी डीपी यादव की शार्ट टर्म बेल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया एवं न्यायमूर्ति सर्वेश कुमार की संयुक्त खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार 13 सितंबर 1992 को दादरी क्षेत्र के विधायक महेंद्र भाटी की हत्या कर दी गई थी। सुनवाई के बाद इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी डीपी यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद आरोपी डीपी यादव ने हाईकोर्ट में अपने इलाज के लिए शार्ट टर्म बेल प्रार्थना पत्र दायर कर कहा था कि वह हार्ट पेशेंट है और उसे इलाज के लिए दिल्ली एम्स जाना है इसलिए उसे शार्ट टर्म बेल दी जाए।
सीबीआई की ओर से कहा गया कि पुलिस टीम की ओर से डीपी यादव को इलाज के लिए देहरादून दिखाया गया था और पूरी सुविधा दी जा रही है, इसलिए शार्ट टर्म बेल नहीं दी जानी चाहिए। पक्षों को सुनने के बाद हाईकेर्ट की खंडपीठ ने डीपी यादव के शार्ट टर्म बेल प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।