बुधवार सुबह घर से निकलते वक्त ख्याल रहे। अगर दोपहिया वाहन पर दो लोग निकल रहे हैं तो दोनों हेलमेट पहनकर चलें।
बुधवार से शुरू हो रहे अभियान के तहत सीपीयू और यातायात पुलिस दोनों सवारियों के हेलमेट न पहनने पर कार्रवाई कर सकती है। यातायात पुलिस ने मंगलवार को लोगों को जागरूक करने के लिए बैनर लगे वाहनों से प्रचार भी किया।
हाईकोर्ट के आदेश से लागू है व्यवस्था
पुलिस और ट्रैफिक पुलिस ने हाईकोर्ट नैनीताल के आदेश के तहत बुधवार से दो सवारी के लिए डबल हेलमेट व्यवस्था लागू कर दी है।
अब तक सिर्फ वाहन चालक के लिए हेलमेट अनिवार्य था, लेकिन बुधवार सुबह से पिछली सवारी भी हेलमेट लगाकर चलेगी। इसमें महिलाओं को भी कोई छूट नहीं दी गई है।
पुलिस ने चलाया प्रचार अभियान
अभियान के समर्थन में यातायात पुलिस ने मंगलवार को शहर की सड़कों पर बैनर लगे कई वाहनों से प्रचार किया। बताया गया कि दोनों सवारियों के लिए हेलमेट जरूरी है।
एडीजी कानून व्यवस्था राम सिंह मीणा ने पुलिस को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। एसपी ट्रैफिक प्रदीप राय ने बताया कि उल्लंघन पर कार्रवाई एमवी एक्ट के मुताबिक होगी। जरूरी है कि लोग नियमों का पालन करते हुए वाहन चलाएं।