-वायु, सड़क, रेल या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा।
-डाक और टेलीफोन सेवा।
-ऐसा संस्थान जो जनता को विद्युत, प्रकाश या जल प्रदान करता हो।
-लोक सफाई या स्वच्छता प्रणाली।
-अस्पताल या डिस्पेंसरी।
-इंश्योरेंस सर्विस।
-शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान।
-आवास और भू संपदा सेवा आदि।
- स्थायी लोक अदालत में साधारण प्रार्थनापत्र देकर वाद दायर किया जा सकता है।
- इस अदालत में कोई न्याय शुल्क नहीं लगता है और प्रार्थी स्वयं भी वाद दायर कर सकता है।
- स्थायी लोक अदालत के प्रत्येक निर्णय को सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाता है।
- इस अदालत के फैसले अंतिम फैसले होते हैं, जिन्हें कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती है।