थाना प्रभारी शैंकी कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का रोकथाम अधिनियम, धोखाधड़ी, जालसाजी, जाली दस्तावेज का असली के रूप में प्रयोग, साजिश आदि संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बताया कि आरोपी मनीष कुमार को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से उसके जेल भेज दिया गया।