जबकि कर्ज लेने वाले दीदार सिंह, सतनाम सिंह, विनोद सिंह, इंदर प्रकाश सिंह, दीवान सिंह, मंगल सिंह, देवेंदर सिंह, राजवंत सिंह और शेर सिंह को एक-एक साल की कैद व 30-30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई।
जागीर की मौत बताई पर नहीं दिया सबूत, जारी हुआ वारंट
इस प्रकरण में जागीर सिंह नाम का आरोपी अदालत में प्रस्तुत नहीं हुआ था। इस पर बचाव पक्ष ने कोर्ट को मौखिक रूप से बताया कि जागीर की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है। अदालत ने जब साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए कहा तो बचाव पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे में अदालत ने जागीर सिंह के खिलाफ वारंट जारी किया है। सीबीआई अधिवक्ता ने बताया कि प्रकरण में 18 आरोपी थे जिनमें से मोहम्मद फुरकान, जागीर सिंह, दर्शन सिंह, अंग्रेज सिंह और अमरीक सिंह ने अपराध स्वीकार कर लिया था। लिहाजा उनका नाम प्रकरण से अलग करते हुए उन्हें सजा पहले सुना दी गई। इनके अलावा लच्छू सिंह और अब्दुल रशीद नाम के दो आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी।