अब नया नियम बनाएगा नगर निगम
नगर निगम अब मांस की दुकानों के लिए नया नियम बनाएगा। इसके तहत सभी मांस की दुकानों का नगर निगम में पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण के दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निगम अधिकारियों का कहना है कि इससे दुकानों के निरीक्षण में भी मदद मिलेगी।
पहले निगम का अपना स्लाटर हाउस था लेकिन अब वह बंद हो चुका है। अब बकरे कहां से कट के आते हैं, इसकी जानकारी नहीं है। शिकायत पर मांस की दुकानों का निरीक्षण किया जाता है। मांस में दुर्गंध मिलने पर उसे नष्ट किया जाता है। कई दुकानदार बाहर से मांस खरीदकर बेचने की बात कहते हैं। बाकायदा उनके पास खरीद की पर्ची भी होती है। हालांकि, लाइसेंस खाद्य सुरक्षा विभाग देता है तो उनकी जिम्मेदारी है कि वह मांस की गुणवत्ता जांचें।
- डॉ. डीसी तिवारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी नगर निगम
लाइसेंस देने का काम हमारा है लेकिन नियमित निरीक्षण का काम नगर निगम का है। यह निगम के एक्ट में भी शामिल है। क्योंकि हमारे पास पशु चिकित्सक नहीं होता। इसलिए सारी जिम्मेदारी नगर निगम की है।
- पीसी जोशी, जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी