इमलाख के ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कराएगी पुलिस
लोगों को फर्जी डिग्री और प्रमाणपत्र बेचने वाला इमलाख बेहद शातिर किस्म का बदमाश है। उसने इस धंधे से करोड़ों रुपये की संपत्ति जोड़ी है। लेकिन, यह सारी संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम पर है। उसके खिलाफ मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी।
इसी क्रम में मुजफ्फरनगर प्रशासन ने उसकी 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क करने की रिपोर्ट बनाई थी। लेकिन, इमलाख ने इसे ट्रस्ट की संपत्ति बताते हुए हाईकोर्ट से राहत पा ली थी। सीओ जोशी ने बताया कि पहले वाजिब कारण बताते हुए इमलाख के इस ट्रस्ट का पंजीकरण रद्द कराया जाएगा। इसके बाद उसकी संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा।