डेढ़ साल पहले चौथी की छात्रा का अपहरण कर रेप करने के मामले में कोर्ट ने दोषी पाए गए व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट ने उस पर 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर छह महीने का अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जानकारी के अनुसार 28 अगस्त 2014 को दिनेशपुर क्षेत्र में घर से स्कूल जा रही चौथी कक्षा की छात्रा को ग्राम हरिनगर/हरदासपुर निवासी सुभाष हालदार ने छात्रा का अपहरण किया और सुनसान इलाके में उसके साथ दुष्कर्म किया। छात्रा की चीखपुकार सुनकर जब वहां छात्रा का चाचा पहुंचा तो आरोपी भाग गया। पीड़िता के पिता ने कोतवाली में तहरीर दी थी, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
11 नवंबर 2014 को कोर्ट के आदेश पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो नीलम रात्रा की अदालत में हुई। सरकारी अधिवक्ता ने सात गवाह पेश कर सुभाष पर आरोप सिद्ध कर दिया। गवाहों और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीष नीलम रात्रा ने सुभाष हालदार को उम्र कैद की सजा और 70 हजार रुपये का जुर्माना का निर्णय सुनाया।