दूसरे राज्यों में दबिश के लिए डीआईजी से लेनी होगी अनुमति
ब्यूरो/अमर उजाला/देहरादून।
राज्य से बाहर पुलिस दबिश से पहले अब डीआईजी गढ़वाल से अनुमति लेनी होगी। इस संबंध में डीआईजी गढ़वाल अजय रौतेला ने गढ़वाल परिक्षेत्र के सभी जिला कप्तानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा प्रदेश के जनपदों में संबंधित क्षेत्राधिकारी और कप्तानों से अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
बता दें, बीते दिनों हरियाणा के पुन्हाना गई दून पुलिस की खासी किरकिरी हुई थी। दबिश में हरियाणा गई पुलिस की जानकारी कप्तान को थी, डीआईजी को इसकी भनक तक नहीं थी। इसके बाद जब मामला फंसा तो डीआईजी से लेकर पुलिस मुख्यालय तक के अफसर सक्रिय हुए। जैसे-तैसे पुलिस हरियाणा से आ गई, लेकिन इस संबंध में सोमवार को डीआईजी गढ़वाल अजय रौतेला ने जिले से बाहर दबिश के लिए कड़े दिशा-निर्देश दिए हैं। डीआईजी ने विभिन्न स्तरों पर जिम्मेदारी तय की हैं। यदि किसी थाने से संबंधित जांच या विवेचना के लिए दूसरे थाने में कोई भी अफसर जाता है तो उसे संबंधित थानाध्यक्ष के माध्यम से क्षेत्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसी तरह दूसरे जिले में दबिश के लिए अपने जिले के कप्तान से अनुमति लेेकर जा सकते हैं। दबिश से पहले अनुमति वाले संबंधित अधिकारियों को घटना के संबंध में पूरी जानकारी देने के साथ-साथ प्रगति की रिपोर्ट भी देनी होगी। यही नहीं दूसरी जगहों से लौटने के बाद दबिश में मिले परिणामों से भी अवगत कराना होगा।