ब्यूरो/अमर उजाला, ऋषिकेश। नरेंद्रनगर ब्लॉक स्थित पावकीदेवी में मिंडाथ के समीप बस दुर्घटना के मामले में पुलिस ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की शिकायत पर चालक व परिचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों पर वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाने की धाराएं लगाई हैं। मुनिकीरेती पुलिस के मुताबिक बीती 28 अगस्त को गूलर-पावकीदेवी मोटर मार्ग पर मिंडाथ के समीप यात्रियों से भरी एक बस खाई में गिर गई थी, जिसमें दो लोगों की मौत और 33 लोग जख्मी हो गए थे।
थानाध्यक्ष आरके सकलानी ने बताया कि संभागीय परिवहन विभाग की जांच में दुर्घटना में चालक और परिचालक की लापरवाही सामने आई है। दोनों पर वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाकर सवार व्यक्तियों को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप है। उन्होंने बताया कि टिहरी के एआरटीओ (प्रवर्तन) एनके ओझा की नामजद तहरीर पर चालक अखिलेश सिंह पुत्र वीरेंद्र सिंह निवासी ग्राम मुंडाला, नरेंद्रनगर, टिहरी व परिचालक सरदार सिंह पुत्र सत्तू सिंह निवासी ग्राम पुरवाला, टिहरी गढ़वाल के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जाएगा।