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छात्रों को दी पोक्सो और किशोर अधिनियम की जानकारी

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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाबा फरीद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में बहुउद्देशीय कानूनी साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विधि विशेषज्ञों ने छात्रों को पॉक्सो और किशोर अधिनियम की जानकारी दी। साथ ही छात्रों को सड़क संबंधी कानूनों का पालन नहीं करने पर सजा के प्रावधानों के बारे में भी बताया गया।
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साक्षरता शिविर में सिविल जज (सीनियर डिविजन) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नेहा कुशवाहा ने कानूनों को विस्तार से बताया। छात्रों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्थायी लोक अदालत, किशोर न्याय अधिनियम, घरेलू हिंसा और दंडिक न्याय के प्रावधानों की जानकारी दी। साइबर कानून, नशे से संबंधित और भरण पोषण कानून के बारे में भी छात्रों को जागरूक किया गया। विशेषज्ञों में श्रम विभाग सहायक श्रमायुक्त सुरेश चंद आर्य भी उपस्थित रहे। उन्होंने श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और श्रम कानूनों की जानकारी दी। संभागीय परिवहन अधिकारी अरविंद पांडे ने छात्रों को मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलबध कराई। इस दौरान छात्रों ने प्रश्न भी पूछे, जिनका अधिकारियों और विधि विशेषज्ञों ने विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।
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